चरण 1:
- चूंकि कंपनी एक वेब-आधारित पी2पी प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करती है, इसलिए ग्राहक को support@lendenclub.com पर मेल भेजकर या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.lendenclub.com के माध्यम से विषय “शिकायत और ग्रीवेंस रजिस्टर” वाली शिकायत / ग्रीवेंस दर्ज करनी होगी।
- कंपनी शिकायत प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिवसों के भीतर शिकायत का जवाब देगी (कार्यालय सोमवार से शुक्रवार सुबह 09.30 बजे से शाम 05.30 बजे तक (पब्लिक हॉलिडे को छोड़कर)) खुले होंगे।
- कम्पनी शिकायत को ईमेल या फोन (रिकॉर्ड की गई लाइनों) के माध्यम से जांच करेगी और इस पर जवाब देगी। यदि शिकायत को निर्धारित समय से अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो कंपनी द्वारा उचित कारण बताया जाएगा।
चरण 2:
1. यदि ग्राहक को 15 कैलेंडर दिवसों के अंदर कोई जवाब नहीं मिलती है या वह अभी भी पदिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक नीचे उल्लिखित कंपनी के ग्रीवेंस नोडल ऑफिसर को लिखित, मेल, फैक्स या कॉल कर सकता है:
नाम: श्री आदित्य शिरोडकर
पता: गाला 101, सीटीएस नंबर 141, कुबेर चेम्बर्स, दत्त मंदिर रोड, मलाड ईस्ट, मुंबई – 400097, महाराष्ट्र, भारत
ई-मेल आईडी: grievance@lendenclub.com | संपर्क नंबर: 022 48913091
प्रमुख नोडल अधिकारी: सुश्री शिवांगी अग्रवाल
पता: गाला 101, सीटीएस नंबर 141, कुबेर चेम्बर्स, दत्त मंदिर रोड, मलाड ईस्ट, मुंबई – 400097, महाराष्ट्र, भारत
ई-मेल आईडी: pno@lendenclub.com
2. ग्रीवेंस नोडल ऑफिसर को किसी भी माध्यम से प्राप्त सभी समस्याओं / ग्रीवेंस का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 15 कैलेंडर दिवसों के अंदर सभी समस्याओं का हल किया जाए।
चरण 3:
1.यदि ग्राहक की शिकायतें अभी भी नहीं सुलझती और एक महीने के अंदर हल नहीं होती हैं, तो ग्राहक, ग्राहकों की शिकायतों के हल के लिए नॉन-बैंकिंग फाईनैनशिअल कंपनियों के विनियामक प्राधिकरण अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकता हैं:
नाम: प्रभारी अधिकारी
पता: सेंट्रलाइज़्ड रिसीट एन्ड प्रोसेसिंग सैंटर (सीआरपीसी) भारतीय रिज़र्व बैंक, फ्लोर 4, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017
ई-मेल आईडी: crpc@rbi.org.in
टोल फ्री नंबर: 14448
RBI CMS (https://cms.rbi.org.in) और Sachet Portal (https://sachet.rbi.org.in).
योजना की मुख्य विशेषताएं
- एक राष्ट्र, एक लोकपाल: कंपनी के विरुद्ध शिकायतों हेतु एकल मंच उपलब्ध है।
- सेवा में कमी की व्यापक परिभाषा: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में किसी भी कमी को शामिल किया गया है।
- कोई मौद्रिक सीमा नहीं: विवाद राशि पर कोई सीमा नहीं है।
- मुआवजा अधिकार: लोकपाल ₹20 लाख तक वित्तीय हानि तथा ₹1 लाख तक मानसिक कष्ट हेतु मुआवजा दे सकता है।
- त्वरित समयसीमा: कंपनी के अंतिम उत्तर या 30 दिन की अवधि समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर शिकायत की जा सकती है।